New Delhi : मंगलवार 26 जुलाई, 2022
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत एक्सिस बैंक (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा सिटी बैंक, एनए (सिटी) और सिटीकॉर्प फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड (सिटीकॉर्प) के विभिन्न उपक्रमों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिसमें इन उपक्रमों की उपभोक्ता बैंकिंग गतिविधियां भी शामिल हैं।
बता दें कि प्रस्तावित संयोजन में सिटी द्वारा अधिग्रहणकर्ता को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के आधार पर अपने एक उपक्रम की प्रस्तावित मंदी की बिक्री जिसमें उसकी उपभोक्ता बैंकिंग गतिविधियां भी शामिल हैं और सिटीकॉर्प द्वारा अधिग्रहणकर्ता को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान के आधार पर अपने एक उपक्रम की प्रस्तावित मंदी की बिक्री जिसमें उसकी उपभोक्ता बैंकिंग गतिविधियां भी शामिल है को समाहित किया गया है।
अधिग्रहणकर्ता बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध निजी क्षेत्र का एक बैंक है। अधिग्रहणकर्ता एक लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है और खुदरा बैंकिंग सेवाओं, वाणिज्यिक एवं थोक बैंकिंग सेवाओं, और व्यक्तियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, कृषिगत व्यवसायों तथा कॉरपोरेट व्यवसायों सहित विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए ट्रेजरी सेवाओं के प्रावधान में संलग्न है।
सिटीकॉर्प एक सार्वजनिक कंपनी है जिसकी ऋण प्रतिभूतियां एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, और इसे एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (“एनबीएफसी”) के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। यह भारत में वाणिज्यिक वाहन और निर्माण उपकरण ऋण आदि के प्रावधान जैसे एनबीएफसी व्यवसाय सेवाएं प्रदान करता है। अपने उपभोक्ता व्यवसाय के हिस्से के रूप में, सिटीकॉर्प व्यक्तिगत ऋण एवं परिसंपत्ति समर्थित वित्त प्रदान करता है। हालांकि इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही आएगा।