फाइल फोटो : अभय सिंह |
जमशेदपुर | झारखण्ड
कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर में दो गुटों के बीच विवाद को लेकर शहर का माहौल बिगाड़ने में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल थे। बता दें की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में जेल में बंद आठ लोगों को जमशेदपुर न्यायालय ने आज रिहा कर दिया है, जिनमें वकील चंदन चौबे, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडे, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि और राजेश चौबे शामिल है। वहीँ इस मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान जीतेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों कदमा में हुए घटना को लेकर वकील चंदन चौबे एवं अन्य सात लोगों ने मिलकर एसएसपी के समक्ष ज्ञापन सौंपने गए थे लेकिन मौका देख पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। क्योंकि इनपर कदमा घटना में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था।
आज अदालत में भाजपा नेता अभय सिंह के साथ ही सुधांशु ओझा, रंजित पंडित और जनार्दन पांडे समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन आरोपियों की जमानत याचिका पर 22 मई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। बता दें की पिछली तारीख पर घटना में घायल लोगों की इंज्यूरी रिपोर्ट मांगी थी, जिसे कोर्ट को सौंपा भी गया था। आज इंज्यूरी रिपोर्ट आने के बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और लोक अभियोजक के बीच तीखी बहस हुई और दोनो पक्षों ने अपनी बात कोर्ट के समक्ष पेश की। हालाँकि इनलोगों की जमानत पर अभी रोक लगा हुआ है। फैसला 22 मई को बताया जायेगा।