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झारखंड

बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना: काम कोर्ट के आदेश के बाद भी बंद

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बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना: काम कोर्ट के आदेश के बाद भी बंद

जमशेदपुर, 29 फरवरी: बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य, जो कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू किया गया था, अभी भी बंद पड़ा हुआ है। यह जानकारी बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने दी।

शिलान्यास के बाद काम बंद

श्री झा ने बताया कि 27 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट के आदेश पर 1 करोड़ 88 लाख 69,710 रुपये की लागत से फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 16 सितंबर 2023 को झारखंड सरकार के मंत्री बना गुप्ता और विधायक संजीव सरदार ने शिलान्यास भी किया था। लेकिन शिलान्यास के बाद से ही काम बंद पड़ा हुआ है।

पिछले फंड का गबन

श्री झा ने आशंका जताई है कि पिछली सरकार में 21 लाख 63 हजार रुपये का गबन हुआ था, जो कि फिल्टर प्लांट के निर्माण के लिए दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार भी 1 करोड़ 88 लाख रुपये का गबन होने की संभावना है।

हाई कोर्ट में जनहित याचिका

श्री झा ने बताया कि उन्होंने बागबेड़ा महानगर विकास समिति के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने 30 दिनों के अंदर मामले का निपटारा करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

सुबोध झा की मांग

श्री झा ने मांग की है कि फिल्टर प्लांट का निर्माण कार्य तुरंत शुरू किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अन्य जानकारी:

  • बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी में 1140 घर हैं।
  • इस योजना से 20,000 लोगों को लाभ होगा।
  • फिल्टर प्लांट का निर्माण 15 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए।

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