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झारखंड

प्रोत्साहन राशि मामला, विधायक सरयू राय हुए चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित।

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जमशेदपुर। झारखण्ड 

प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले मे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री सरयू राय आज दिनांक 21.07.2023 को चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी श्री ऋषि कुमार के न्यायालय में हुए उपस्थित, श्री राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा कोविड काल मे कोरोना वॉरियर्स को छोड़ प्रोत्साहन राशि अपने एवं अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के लिए आवंटित कर देना का विरोध किया था। जिसके उपरांत मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सरयू राय के खिलाफ विशेष कोर्ट मे  मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। 

जिसके बाद कोट द्वारा विधायक सरयू राय के उपस्थिति के लिए समन जारी किया गया था जिसे कानूनी भाषा में कंप्लेन केस में (APPEARANCE) का स्टेज कहा जाता है। जिसमें प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जाता है, मगर कोर्ट से समन जारी होने के बाद समन न तो सरयू राय को प्राप्त हुआ ना ही उनके किसी भी कार्यालय में प्राप्त हुआ एवं न ही प्राप्त होने की सूचना कोर्ट के रिकॉर्ड में है जो कि प्रतिवादी को समन मिलने पर रिकॉर्ड में उपलब्ध होता हैं। 

कोर्ट ने प्रक्रिया की आगे बढ़ाते हुए सरयू के APPEARANCE के लिए बैलब्ले वारंट जारी किया था। जिसपर मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय द्वारा अफवाह बनाकर पूरे राज्य भर के समाचार एवं पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस शीर्षक के साथ “प्रोत्साहन राशि मानहानि मामला:- मुश्किल मे विधायक सरयू राय, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट” प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अफवाह फैलाई गई थी गई थी एवं श्री रॉय के गिरफ्तार होने की बात कही गई थी।

आज चाईबासा विशेष कोर्ट में विधायक सरयू राय अपने अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा एवं महादेव शर्मा के साथ उपस्थित हुए। कोर्ट ने APPEARANCE के स्टेज से कैसे को अगले स्टेज के लिए अग्रेषित किया एवं श्री राय के APPEARANCE पूर्ण होने पर उन्हे जमानत दे दिया।

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