भारत सरकार ने धूम्रपान को लेकर नए और कड़े नियमों की ड्राफ्ट तैयार कर ली है। सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने वाले और बिक्री करने वाले की न्यूनतम उम्र 18 से बढाकर 21 वर्ष करने की तैयारी चल रही है। नए कानून के मुताबिक 21 वर्ष से कम उम्र वाला व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं कर पाएगा।
साथ ही सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान या तम्बाकू का प्रयोग करने पर न्यूनतम 2000 रुपया जुर्माना लगाया जायेगा। अब बिना लाइसेंस के इन पदार्थों को बेचना अवैध माना जाएगा। इन्हें बेचने के लिए नगर निगम / नगर परिषद से उचित लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत ही बेचा जा सकेगा। अवैध बिक्री पर दंड शुल्क और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। नियम कड़े कर दिए गए हैं। धार्मिक स्थल, हॉस्पिटल और शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट अथवा तंबाकू की बिक्री पर रोक रहेगी।