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झारखंड

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया गया।

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जमशेदपुर | झारखण्ड 

योजना एवं विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का शत प्रतिशत रजिस्टर होना अनिवार्य -उपायुक्त

उपायुक्त, श्रीमती विजया जाधव पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा जिला समाहरणालय परिसर से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र भ्रमण के लिए रवाना किया।

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि अभी के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका तो जन्म प्रमाण पत्र हॉस्पिटल या अन्य स्थानों से बन रहे हैं परंतु जो लोग पूर्व में मृत्यु हुए हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाया है, जिसके कारण उनके परिवार के लोगों को बहुत सी सुविधा नहीं मिल पाया है, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करना की एक महत्वपूर्ण काम है।

जन्म प्रमाण पत्र समय पर नहीं होने के कारण स्कूल के एडमिशन, कॉलेज का एडमिशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है‌।

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आज जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया है, क्योंकि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण अक्सर इसमें विलंब हो जाता है. उन्होंने बताया कि जब नवजात का जन्म किसी अस्पताल में होता है तो 21 दिन तक बिना कोई शुल्क लिए वहां के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है और यदि नवजात का जन्म किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो 21 दिन तक बिना किसी शुल्क एवं 30 दिन तक शुल्क सहित वहां के पंचायत सेवक प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम है।

उपायुक्त ने बताया कि प्रारंभ में निबंधन नहीं होने के उपरांत 1 महीने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं 1 वर्ष के बाद अनुमंडल पदाधिकारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं। उपायुक्त ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी नहीं रहने के कारण जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इस उद्देश्य से जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रचार वाहन के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा।

उन्होंने ने बताया कि सरकार के द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियम में जो सरलीकरण किया गया है उसका आप लोग अवश्य फायदा लें एवं सही समय पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना ना भूलें। उन्होंने बताया कि यह अभियान 14 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। मौके पर अपर उपायुक्त, डायरेक्टर एनईपी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

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