जमशेदपुर | झारखण्ड
उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर मानगो नगर निगम द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत ओल्ड पुरुलिया रोड एवं डिमना रोड में अभियान चलाया गया। अभियान में लगभग 50 दुकानों की जांच की गई। जिसमें 11 लोगों को नियम उल्लंघन करने पर कुल ₹2200 का आर्थिक जुर्माना वसूला गयाl दुकानदारों को चेतावनी दिया गया कि नियम के विरुद्ध तंबाकू सामग्री दुकान में नहीं रखेंगे अन्यथा पुनः जुर्माना किया जाएगा।
उप नगर आयुक्त श्री सुरेश यादव ने कहा सरकार के निर्देश आदेश के अनुसार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम 2003 कोटपा के धारा चार के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं प्रतिबंधित तंबाकू बेचना प्रतिबंध है।
जांच टीम द्वारा रोड पर निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि रखने वाले को, रोड अतिक्रमण करने वाले से भी ₹5000 से अधिक का जुर्माना वसूला गया। साथ ही चेतावनी दी गई, की 24 घंटे के अंदर रोड पर से अतिक्रमण एवं निर्माण सामग्री को हटा लेंगेl आजाद नगर न्यू पुरुलिया रोड आदि क्षेत्रों में इनकरेजमेंट अभियान चलाया गया
दुकानदारों को बताया गया कि निर्देशानुसार प्रतिदिन यह अभियान चलाया जाएगा।
अभियान में सहायक नगर आयुक्त श्री आकिब जावेद नगर प्रबंधक श्री, कुणाल कुमार सिंह, श्री प्रदीप कुमार एवं अन्य निगम कर्मी उपस्थित रहे।