यदि किसी ने टैक्स की चोरी की है या करता है, विदेशों में काला धन जमा किया है या बेनामी प्रॉपर्टी रखी है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई है।
अब ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी समझदार नागरिक शिकायत कर सकता है जिस पर सरकार एक्शन लेगी। और इस शिकायत पर शिकायतकर्ता हर पल नजर रख सकता है।
केंद्र सरकार ने ई-फाइलिंग पोर्टल का शुभारम्भ कर दिया है। जिसके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इस पोर्टल पर सूचना अथवा शिकायत करने के बाद एक विशेष नंबर जेनरेट होगा जिसकी मदद से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकता है।
जानिये वह पोर्टल कौन-सा है ?
वह पोर्टल या लिंक है – https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home
जी हाँ, यहाँ दिए गए पोर्टल पर जाकर काला धन / बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्ज की जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस पोर्टल को तैयार किया गया है।
इस पोर्टल पर शिकायत कैसे की जा सकती है ?
शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता को अपने पैन कार्ड या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना होगा जिसके बाद एक ओटीपी आएगी, इस ओटीपी को शिकायत पोर्टल पर डालना होगा जिसके बाद शिकायत नंबर आ जाएगा, जिसका प्रयोग भविष्य में शिकायत का स्टेटस जानने के लिए किया जा सकता है।