आधार नंबर और पैन नंबर को कर लें लिंक नहीं तो आपका पैन कार्ड हो सकता है रद्द, साथ ही बैंक से ट्रांजेक्शन में भी हो सकती है दिक्कतें। जानें कैसे करें 5 मिनट में लिंक।

पैन कार्ड में दिए नंबर और आधार कार्ड में दिए नंबर को लिंक करना है बेहद ही आसान अपने मोबाइल से ही करें लिंक वह भी मात्र 5 मिनट में। जानें स्टेप बाय स्टेप।

सावधान : पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर देना पड़ सकता है जुर्माना।

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New Delhi :  भारत सरकार की नई गाइडलाइन के तहत प्रत्येक नागरिक का पैन कार्ड का नंबर उसके आधार कार्ड के नंबर से लिंक होना आवश्यक है । जिसके लिए समय सीमा 30 जून, 2021 रखी गई थी जिसे बढ़ा कर 30 सितंबर, 2021 तक कर दिया गया है।

पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना हुआ बेहद ही आसान। फॉलो करने होंगे इन आसान टिप्स को। तो देर किस बात की है बस 5 मिनट में अपना आधार और पैन करें लिंक।

सबसे पहले नीचे दिए गए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

https://incometaxindiaefiling.gov.in 

या


यह ओपन होने के बाद स्क्रीन कुछ ऐसा दिख रहा होगा।

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अब आपके स्क्रीन पर नीचे दाई ओर लिंक आधार का आइकॉन दिख रहा होगा। उसपर क्लिक करें। यह ओपन होने के बाद नीचे दिए गए इमेज के जैसा दिख रहा होगा। 

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उसे ध्यान से पढ़ें और उसमें मांगी गई जानकारी डालें। सबसे पहले ब्लॉक में अपना पैन नंबर डालें फिर दूसरे ब्लॉक में आधार नंबर। तीसरे ब्लॉक में अपना नाम दर्ज करें जैसा आधार कार्ड में है और अंत में चौथे ब्लॉक में अपना मोबाइल नंबर डालें। उसके नीचे दो ऑप्सन दिख रहे हैं उनदोनों पर टिक करें। यह अनिवार्य रूप से करना है। उसके बाद नीचे लिंक आधार का बॉक्स ग्रीन हो जाएगा। उसपर क्लिक करें और थोड़ा सा इंतजार करें।

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अब यह आपके द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजेगा। जिसमें छह अंक का एक कोड गया होगा, उसे पढ़ लें और ऊपर दिए गए बॉक्स में पुट कर दें। नीचे वेलिडेट पर क्लिक कर दें। 

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वेरिफिकेशन का ओके मैसेज आपको ऊपर दिए गए इमेज जैसा दिखाई देगा। बस हो गया आपका आधार और पैन लिंक।

क्या होगा यदि आधार को पैन से लिंक नहीं किया?

1. जुर्माना

यदि आधार को पैन से लिंक नहीं किया गया तो हो सकता है 30 सितंबर के बाद से आपको इसका हर्जाना भरना पड़े। फिलहाल हर्जाने की राशि 1000 रुपये तक रखी गई है। जो नियमानुसार घट या बढ़ भी सकती है। (उल्लेख आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234 H के आधार पर, जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है)।

2. पैन कार्ड रद्द

यदि आपने दिए गए समय पर आधार और पैन को  लिंक नहीं किया तो हो सकता है आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया। जिससे होगा यह कि आप कहीं भी वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। खासकर बैंकिंग लेनदेन और टैक्स से सम्बंधित कार्यों में।

नोट – संबंधित समय सीमा या नियम भारतीय आयकर विभाग के द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है।

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