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अवैध रूप से रह रहे रोहंगिया को वापस जाना होगा।

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भारत सरकार के गृह मंत्रालय मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में रोहिंग्या के सवाल पर साफ तौर से कहा है कि भारत में रह रहे जिस किसी शख्स के पास जरूरी कागजात नहीं है उन्हें वापस भेजने के नियम है। 

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आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान राज्यसभा  सांसद किरोड़ी लाल मीणा के एक सवाल पर गृह मंत्रालय के प्रमुख ने कहा कि नियमों के तहत साल 2014 और साल 2019 में सभी राज्यों को निर्वासन प्रत्यर्पण नियम के तहत अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को वापस भेजने का आदेश दिया जा चुका है।  रोहिंग्या, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, असम, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में अवैध रूप से रह रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक साल 2017 में  7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार की सेना ने  देश से बाहर निकाल दिया था। निकाले गए रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में आज भी रहने को मजबूर है। बांग्लादेश भी उन्हें  म्यांमार वापस भेजना चाहता है। 

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