जमशेदपुर | झारखण्ड
झारखंड सरकार द्वारा गृहविहीन या कच्चे घरों में रह रहे गरीब लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में “अबुआ आवास योजना” (AAY) शुरू किया गया है। राज्य का कोई भी अहर्ताधारी नागरिक पक्का आवास से वंचित नहीं रहे इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण पहल की गयी है। आगामी 15 नवम्बर से 29 दिसंबर तक सभी प्रखण्डों में आयोजित होने जा रहे पंचायत स्तरीय शिविर के माध्यम से लाभुक अपना आवेदन जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं-
• यह योजना 100 प्रतिशत राज्य सरकार सम्पोषित योजना होगी।
• AAY अन्तर्गत स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन का उपयोग करते हुए तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर मे किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है।
• AAY घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।
• प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किश्तों में कुल 2.00 लाख रूपए होगी।
• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
• घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है।
अबुआ आवास योजना के लिए आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
• मनरेगा जॉब कार्ड की छायाप्रति
• आवेदनकर्ता के आधार कार्ड की छायाप्रति
• आवेदनकर्ता के वर्तमान में चलंत बैंक पासबुक की छायाप्रति
• जमीन के दस्तावेज की छायाप्रति
• पारिवारिक विवरणी
• आवेदनकर्ता का वर्तमान में चलंत मोबाइल नंबर